उद्दोग बिभाग अंतर्गत लक्छ्मण बाग़ में सांस्कृतिक, शादी समारोह, सेमिनार,गोष्ठी, तथा अन्य मनोरंजन के कार्यक्रम हेतु,सरकारी अनुशासन को बनाये रखते हुए टेंट, प्रकाश, ध्वनि, संगीत, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कैटरिंग, इत्यादि के कार्य करने वाले वेंडर्स का रेजिस्ट्रेशन करने हेतु निम्न अहर्ताएं रखने वाले ही योग्य होंगे।
- चुकी यह सरकारी विभाग का परिसर है, अतः यहां किसी भी कार्यक्रम के दौरान गुणवत्ता अथवा विलंभ को लेकर कोई भी वुवफ न हो इसके लिए यह आवश्यक है कि वेंडर क्लब के 2 किलोमीटर के दायरे में ही अपना प्रतिष्ठान संचालित करता हो |
- समस्त कार्य एक ही प्रतिष्ठान अथवा समूह द्वारा संचालित हों इनको प्राथमिकता पर माना जाएगा, ऐसा होने से अलग अलग कार्यों को किये जाने में समन्वय की अभाव नही होगा।
- प्रत्येक कार्य को वेंडर अथवा प्रतिष्ठान के आवश्यक रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग में होना ज़रूरी होगा।
- वेंडर अथवा प्रतिष्ठान को ऐसे कार्यों को करते रहने का न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव ज़रूरी है अतः वेंडर का प्रतिष्ठान इन कार्यों को पिछले 10 वर्षों से कर रहे है, इसका प्रमाण पत्र देना होगा।
- सुरक्षा की दृष्टि से वेंडर अथवा प्रतिष्ठान के पास कार्य करने वाले कर्मचारियों का आधार कार्ड का दिया जाना आवश्यक होगा।
- वेंडर अथवा प्रतिष्ठान के पास प्रत्येक कार्य मे उपयोग किये जाने वाला सामान उनके पास स्वयम का होना आवश्यक होगा।
- वेंडर अथवा प्रतिष्ठान को पिछोए 10 वर्षों में सरकारी विभागों का कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है।
- यदि अलग अलग कार्य की अलग अलग फर्में हैं, ऐसी स्थिति में अलग अलग जारी करने वाली सभी फर्मों को आपस में तालमेल बना रहे, इसके लिए एक समूह बना कर आपसी सहमती का शपथ पत्र देना आवश्यक होगा।
- सभी फर्मों के मालिकों का पिछले 3 वर्षों का आई.टी.आर, पैन कार्ड, आधार कार्ड देना आवश्यक होगा।
- समारोह के उपरांत तत्काल सामान हटाया जाना तथा समारोह वाले दिन न्यूनतम समय में पंडाल इत्यादि अन्य व्यवस्थाएं सुसज्जित की जा सकें इसलिए क्लब से बहुत दूर की फर्मों को प्राथमिकता में नही रखा जाए।
- ब्लैक स्टेट फर्मों का नही किया जाएगा, इसके लिए शपथ पत्र देना होगा।